उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, UGC कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा पेंशनरों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।